गाजियाबाद में यहां लगेंगी ग्रीन पटाखों की दुकानें, 5 से 7 नवंबर तक होगी बिक्री, जानें सभी 11 ठिकाने

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दीपावली के त्योहार को लेकर गाजियाबाद में तैयारियां तेज हो गई हैं। त्योहार के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। प्रशासन की ओर से जिले के तीनों जोन में कुल 11 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहां अस्थायी दुकानें लगाकर ग्रीन पटाखों की बिक्री की जाएगी। इन दुकानों पर 5 नवंबर से 7 नवंबर तक ही पटाखे बेचे जा सकेंगे।

 

प्रशासन के मुताबिक, पटाखों की बिक्री के लिए दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अग्निशमन विभाग से एनओसी और सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम भी करने होंगे। बिना अनुमति पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

गाजियाबाद में इन 11 जगहों पर लगेंगी दुकानें

 

निर्धारित स्थानों की बात करें तो गाजियाबाद नगर क्षेत्र में घंटाघर, कविनगर और विजयनगर में दुकानें लगाई जाएंगी। वहीं, ट्रांस हिंडन क्षेत्र में इंदिरापुरम, साहिबाबाद और टीला मोड़ को बिक्री के लिए चुना गया है।

 

इसके अलावा देहात क्षेत्र में गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज, केएन मोदी मैदान, महर्षि इंटर कॉलेज और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 पर अस्थायी दुकानें लगेंगी।

 

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

 

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आबादी से दूर और अग्निशमन सुरक्षा की उचित व्यवस्था वाले स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री कराई जाएगी। दुकानों के लाइसेंस का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

 

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें और निर्धारित नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान

 

दूसरी तरफ, जिले में अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के लिए पुलिस का अभियान भी जारी है। इसी क्रम में सिविल लाइंस क्षेत्र से 18 क्विंटल से अधिक पटाखे बरामद किए गए हैं। वहीं, कोतवाली नगर पुलिस ने भी अवैध पटाखों से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की है।

 

दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के अवसर पर दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। निर्धारित समय के अनुसार सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।

 

कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, केवल CSIR-NEERI और PESO से आवश्यक मंजूरी प्राप्त ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी। ऐसे में लोगों को त्योहार के दौरान पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा।

Kinni Times
Author: Kinni Times

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