दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 से घटकर 236 दर्ज किया गया। प्रदूषण स्तर में आई इस गिरावट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने बड़ा फैसला लिया है।
CAQM ने पूरे NCR में GRAP के स्टेज-3 के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और प्रदूषण में कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, GRAP-1 और GRAP-2 के तहत लागू पाबंदियां अभी जारी रहेंगी, ताकि वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण बना रहे।
GRAP-3 के तहत हटाए गए प्रतिबंध
- गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर लगी रोक हटाई गई
- खनन, स्टोन क्रशर और पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों को राहत
- डीज़ल जनरेटर सेट के उपयोग की अनुमति (आपात सेवाओं के अलावा)
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल चारपहिया वाहनों पर लगी रोक हटाई गई
- अतिरिक्त मशीन स्वीपिंग और पानी के छिड़काव की अनिवार्यता समाप्त
GRAP-1 और GRAP-2 के नियम रहेंगे लागू
इन चरणों के तहत सड़कों की सफाई, कचरा जलाने पर रोक, औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी और ट्रैफिक नियंत्रण जैसे नियम जारी रहेंगे।प्रशासन ने साफ किया है कि यदि वायु गुणवत्ता दोबारा बिगड़ती है, तो कड़े प्रतिबंध फिर से लागू किए जा सकते हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें और स्वच्छ हवा बनाए रखने में सहयोग करें।








