सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है और इसे गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंद्रेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। याचिका में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई की अगुवाई वाली विशेष जांच टीम (SIT) से कराने की मांग की गई है। साथ ही दान और चढ़ावे के प्रबंधन के लिए पारदर्शी निगरानी एवं ऑडिट व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है।

इसी मामले में अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने अलग याचिका दाखिल कर राम मंदिर से जुड़े सभी डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की। उन्होंने अदालत से सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर-एनवीआर रिकॉर्ड, क्लाउड बैकअप, डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड, क्यूआर और यूपीआई लेनदेन, दान रजिस्टर, बैंक रिकॉर्ड तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को संरक्षित रखने का निर्देश देने का आग्रह किया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह याचिका मेंशनिंग सूची में शामिल नहीं थी, इसलिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि अदालत को मौजूदा जांच संतोषजनक न लगे तो मामले की जांच सीबीआई या अदालत की निगरानी में गठित स्वतंत्र एसआईटी को सौंपने पर विचार किया जाए।

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Author: Kinni Times