टेलीग्राम को राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 22 जून तक लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत सरकार को आवश्यकता पड़ने पर पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार प्राप्त है।

अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस तेजस कारिया ने अपने आदेश में कहा कि कानून की परिभाषा केवल किसी विशेष पोस्ट, संदेश या लिंक तक सीमित नहीं है। IT Act की धारा 2(1)(v) में “सूचना” की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसमें कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। ऐसे में किसी एप्लिकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस प्रावधान के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता।

सुनवाई के दौरान टेलीग्राम ने दावा किया कि उसने 900 से अधिक आपत्तिजनक लिंक हटाए हैं और अवैध सामग्री की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तथा मशीन लर्निंग आधारित निगरानी तंत्र लागू किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि टेलीग्राम की तकनीकी संरचना के कारण बॉट्स के माध्यम से बड़ी संख्या में संदेशों और सामग्री का तेजी से प्रसार संभव है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चुनौतियां बनी रहती हैं।

अदालत ने टेलीग्राम की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने स्वतंत्र रूप से संतुष्टि दर्ज किए बिना केवल आरोपों के आधार पर कार्रवाई की है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन ब्लॉकिंग आदेश में पर्याप्त कारण दर्ज किए गए थे और धारा 69A के साथ-साथ वर्ष 2009 के ब्लॉकिंग नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया।

न्यायालय ने यह भी माना कि पूरे प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्णय संविधान में निर्धारित “समानुपातिकता” (Proportionality) के सिद्धांत पर खरा उतरता है। इसलिए केंद्र सरकार की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता।

परीक्षा प्रणाली पर पड़ेगा असर

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। पेपर लीक, अवैध सूचनाओं के प्रसार और परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील सामग्री को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कार्रवाई का स्पष्ट कानूनी आधार मिलेगा।

इसके अलावा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ेगी और छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास मजबूत होगा। निष्पक्ष और सुरक्षित प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिहाज से इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध 22 जून तक प्रभावी रहेगा।

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Author: Kinni Times