महिला पत्रकार से धक्का-मुक्की के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राहुल गांधी समेत अन्य से मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को हुए मार्च के दौरान एक गर्भवती महिला पत्रकार को कथित तौर पर धक्का देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पत्रकार की ओर से दायर याचिका में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की गई है।

 

याचिका के अनुसार, 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दे पर याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान महिला पत्रकार ऋचा पराशर ने आरोप लगाया कि उन्हें कोर्ट परिसर में गेट की ओर धक्का दिया गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गईं। याचिका में दावा किया गया है कि घटना के समय वह गर्भवती थीं और गिरने के बाद उन्हें पेट के निचले हिस्से में दर्द हुआ।

 

मामले में याचिकाकर्ता ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के साथ-साथ घटना से जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले को उठाया, जिसके बाद अदालत ने राहुल गांधी और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।

 

यह मामला 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुए विपक्षी नेताओं के मार्च से जुड़ा है। अदालत में अब इस मामले पर संबंधित पक्षों के जवाब और आगे की सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा।

Kinni Times
Author: Kinni Times

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