IRCTC होटल घोटाला: लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

SHARE:

आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। लालू यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने गुरुवार को ईडी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

 

लालू यादव ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि निचली अदालत ने संबंधित मामले में आरोप तय होने के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। उन्होंने कहा कि कथित अपराध से प्राप्त आय से जुड़ी किसी भी गतिविधि में उनकी संलिप्तता नहीं रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडी ने जांच के दौरान उन्हें कभी तलब नहीं किया।

 

निचली अदालत ने 10 सितंबर को लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया था। इस मामले में कुल 16 आरोपियों में से सात को आरोपमुक्त कर दिया गया था।

 

यह मामला आईआरसीटीसी के तहत रांची और पुरी स्थित रेलवे होटलों के संचालन के ठेके देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच होटल ठेकों में कथित तौर पर गड़बड़ी की गई और इसके बदले अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। ईडी इस मामले में कथित अपराध से अर्जित संपत्ति की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है।

 

अब दिल्ली हाईकोर्ट ईडी का पक्ष सुनने के बाद लालू यादव की याचिका पर आगे विचार करेगा। फिलहाल, अदालत ने आरोपों को लेकर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

Kinni Times
Author: Kinni Times