समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को दो पैन कार्ड मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है।
यह मामला दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है, जिसमें आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां को निचली अदालत से दोषी ठहराया गया था। इसके बाद दोनों की ओर से हाईकोर्ट में राहत की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों को इस मामले में राहत मिली है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगने के कारण निचली अदालत के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं लगी है। जमानत और दोषसिद्धि पर रोक, दोनों अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। ऐसे में जमानत मिलने का अर्थ दोषसिद्धि समाप्त होना नहीं है।







