नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की लगातार अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे वाहन चालक जिनके खिलाफ बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में चालान लंबित हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
पुलिस के मुताबिक, कुछ वाहनों पर 800 से अधिक चालान तक दर्ज पाए गए हैं। इसके बावजूद संबंधित वाहन सड़कों पर लगातार चलते रहे। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है।
चार चालकों के लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित
पश्चिमी जिला पुलिस के मुताबिक, अब तक ऐसे चार चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस छह-छह महीने के लिए निलंबित कराने की कार्रवाई की गई है। इनमें से दो लाइसेंस सोमवार को छह महीने की अवधि के लिए निलंबित किए गए।
पुलिस का कहना है कि लगातार नियम तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क पर खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर प्रभावी रोक लगाना है।
तीन ट्रैफिक सर्कल में विशेष अभियान
पश्चिमी रेंज के पुलिस उपायुक्त रणवीर सिंह के अनुसार, सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
यह अभियान फिलहाल तिलक नगर, राजौरी गार्डन और पंजाबी बाग ट्रैफिक सर्कल में लागू किया गया है। अधिकारियों की निगरानी में नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इन उल्लंघनों पर खास नजर
पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान खास तौर पर निम्न ट्रैफिक उल्लंघनों पर कार्रवाई की जा रही है:
ड्रंकन ड्राइविंग
खतरनाक तरीके से वाहन चलाना
रेड लाइट जंप करना
बिना हेलमेट वाहन चलाना
ट्रिपल राइडिंग
गलत दिशा में वाहन चलाना
बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन
पुलिस का कहना है कि इन नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों को सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है।
79 चालकों के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान के तहत 79 चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रोहिणी कोर्ट को पत्र भेजा गया है। इन मामलों में लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ने और खतरनाक ड्राइविंग से जुड़े रिकॉर्ड को आधार बनाया गया है।
पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों में सिर्फ सामान्य ई-चालान तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी जा रही, बल्कि संबंधित चालक के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 24 का सहारा लिया जा रहा है। संबंधित मामलों को अदालत के समक्ष रखा जा रहा है और अदालत के आदेश के बाद लाइसेंस को निर्धारित अवधि के लिए परिवहन प्राधिकरण में जमा कराया जा सकता है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिन चार चालकों के लाइसेंस निलंबित कराने की कार्रवाई हुई है, उनके लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित किए गए हैं।
सिर्फ चालान नहीं, लाइसेंस पर भी कार्रवाई
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि अब लगातार नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ केवल चालान काटने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। बार-बार उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य राजधानी की सड़कों पर सड़क सुरक्षा बढ़ाना, खतरनाक ड्राइविंग पर रोक लगाना और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करना है।








