महिला पहलवानों की ओर से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इस मामले में महासंघ के तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को भी बरी किया गया था।
यह मामला महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। महिला पहलवानों ने अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
राउज एवेन्यू अदालत में अपील पर सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। अब मामले में आगे की सुनवाई के दौरान उनके जवाब और अपील में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। इसके बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी और निचली अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह तथा विनोद तोमर को बरी कर दिया था।
अब बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर अदालत में आगे की कार्यवाही होगी। इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।








