दिल्ली: रामलीला मैदान में 1 नवंबर को विपक्ष की महारैली, दिल्ली पुलिस ने लगाईं सख्त शर्तें

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को होने वाली ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर से आयोजित इस रैली को दिल्ली पुलिस ने कई शर्तों के साथ मंजूरी दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना होगा और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शाम 5 बजे तक समाप्त करना होगा कार्यक्रम

दिल्ली पुलिस के निर्देशों के मुताबिक, रैली को हर हाल में शाम 5 बजे तक समाप्त करना होगा। इसके बाद मैदान में मौजूद लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। कार्यक्रम की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। रैली से पहले या बाद में किसी भी प्रतिभागी को रामलीला मैदान में रात बिताने की इजाजत भी नहीं दी गई है।

CCTV कैमरों से रखी जाएगी नजर

रैली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों को मैदान के प्रवेश और निकास द्वार, मंच, दर्शकों के बैठने की जगह और आसपास के क्षेत्रों में हाई डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने होंगे। इसके साथ ही रिकॉर्डिंग की व्यवस्था और कम से कम पांच मॉनिटर वाला कंट्रोल रूम तैयार करना भी जरूरी होगा।

पानी और शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य

रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आयोजकों को पर्याप्त पेयजल और शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती करनी होगी। उनकी पहचान के लिए एक जैसी ड्रेस या बैज का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

भड़काऊ भाषण देने पर होगी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने रैली के दौरान शांति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। मंच से जाति, धर्म या रंग के आधार पर तनाव पैदा करने वाले भाषणों की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरी टिप्पणी करता है, तो आयोजकों को तुरंत उसका माइक बंद करके उसे मंच से हटाना होगा।

पुलिस ने यह भी साफ किया है कि रैली के दौरान रामलीला मैदान से बाहर किसी दूसरे स्थान के लिए मार्च नहीं निकाला जा सकेगा। किसी भी तरह की हिंसा, हंगामा या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधि पर कार्रवाई की जा सकती है।

वाहनों की पार्किंग के लिए तय होंगे स्थान

रैली में शामिल होने वाले लोगों की बसों, कारों, टेम्पो और अन्य वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करना होगा। आयोजकों को पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने और सभी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा, आयोजकों को आमंत्रित लोगों और वॉलंटियर्स की सूची, कार्यक्रम का मिनट-दर-मिनट विवरण, बसों की संख्या और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे।

नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

1 नवंबर को होने वाली इस महारैली के लिए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब आयोजकों को इन सभी नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न कराना होगा।

Kinni Times
Author: Kinni Times

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