लोकसभा में गिरा 131वां संविधान संशोधन बिल

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नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा था, लेकिन वोटिंग के दौरान इसे जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला।

महिला आरक्षण: 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा, जानें पक्ष और  विरोध में कितने वोट

लोकसभा स्पीकर Om Birla ने बताया कि बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। आंकड़े बहुमत के करीब थे, लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी संख्या पूरी नहीं होने की वजह से बिल गिर गया।

सरकार का कहना था कि इस बिल का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द लागू करना है। यह पूरा मामला ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ और परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था।

वहीं विपक्ष की तरफ से Rahul Gandhi ने इसे संविधान और चुनावी ढांचे में बदलाव की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस “हमले” को रोक दिया है।

बिल गिरने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया कि इससे जुड़े अन्य दो बिल—परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक—को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

👉 कुल मिलाकर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर सरकार की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी।

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Author: Kinni Times