सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के 16 राज्य बार काउंसिलों में होने वाले चुनावों की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय सुपरवाइजरी कमेटी बनाने का फैसला लिया है। इस कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की तीन-judge बेंच ने निर्देश दिया कि सभी राज्य बार काउंसिल चुनाव कई चरणों में कराए जाएंगे और 31 मार्च 2026 तक हर बार काउंसिल में नई निर्वाचित समिति होना अनिवार्य है।
उच्च-स्तरीय पैनल में एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज, एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खुले न्यायालय में इन तीनों के नाम सार्वजनिक नहीं किए।
पहले चरण में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की बार काउंसिलों में 31 जनवरी को वोटिंग होगी।
दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा फरवरी में मतदान कराएंगे।
बाकी राज्यों के चुनाव तीसरे और चौथे चरण में पूरे होंगे।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले चरण का चुनाव कार्यक्रम 31 जनवरी तक जारी कर दिया जाए। चुनाव से संबंधित किसी भी शिकायत या समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर सुपरवाइजरी कमेटी निर्णय लेगी।








