दिनांक 26 एवं 27 जुलाई 2025 (शनिवार एवं रविवार) को फार्म हाउस नंबर B18, हंस लोक आश्रम, मैन रोड, भाटी माइन्स, नई दिल्ली में एक तथाकथित धार्मिक कार्यक्रम “जन कल्याण समारोह” आयोजित किया जा रहा है।
अवैध निर्माण और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण
यह कार्यक्रम निम्नलिखित खसरा नंबरों पर आयोजित किया जा रहा है:
1476,
1331,
1331/2,
848 (06-11),
963 (2-08)
इनमें से कई खसरे वन विभाग द्वारा अधिसूचित भूमि हैं, जो केवल पेड़-पौधे लगाने और खेती के लिए आरक्षित होती हैं। इस पर किसी भी प्रकार के निर्माण अथवा व्यवसायिक उपयोग की अनुमति नहीं होती।
परंतु, हंस लोक आश्रम द्वारा यहां बड़े-बड़े टीन शेड्स, बंगले, कोठियां, स्विमिंग पूल जैसे स्थायी निर्माण किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा एनजीटी के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है।
वन्य जीवों पर संकट
यह क्षेत्र वाइल्डलाइफ सेंचुरी की दीवार से सटा हुआ है, जहाँ लाखों की संख्या में वन्य जीव, पक्षी, जानवर रहते हैं। रात को होने वाले कार्यक्रमों में:
भारी लाइटिंग,
तेज़ डीजे संगीत,
हजारों लोगों की आवाजाही के कारण पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँच रही है और वन्य जीवों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
NGT में लंबित मामला
हंस लोक आश्रम से संबंधित एक मामला “लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” शीर्षक से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में लंबित है। इसके बावजूद, पुलिस, वन विभाग और अन्य प्रशासनिक विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस आश्रम पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।
प्रशासन अदालत को गुमराह कर रहा है और अब 26 व 27 जुलाई को फिर से एक व्यावसायिक धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है
सामाजिक कार्यकर्ता किरण पाल पुत्र स्वर्गीय श्री राम ने किन्नी टाइम्स को बताया तथा शिकायत की कॉपी दी
प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि को भेजा गया:
श्रीमान वन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्रीमान डायरेक्टर, केंद्रीय सतर्कता विभाग, INA, नई दिल्ली
श्रीमान, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नई दिल्ली
श्रीमान डिप्टी कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट, शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
श्रीमान डीसी, साउथ रेवेन्यू, एमबी रोड, साकेत, नई दिल्ली
श्रीमान एसडीएम, साकेत, एमबी रोड, नई दिल्ली
श्रीमान डीसीपी, साउथ, हौज खास, नई दिल्ली
श्रीमान थाना अध्यक्ष, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
श्रीमान मुख्य सचिव, दिल्ली, नया सचिवालय, आरटीओ, नई दिल्ली
मांग: कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाई जाए
दिनांक 26 व 27 जुलाई 2025 को होने वाले “जल कल्याण समारोह” पर तत्काल रोक लगाई जाए।
आश्रम को इस तरह के किसी भी कमर्शियल या धार्मिक आयोजन की अनुमति न दी जाए, जब तक NGT में मामला लंबित है।
वन विभाग की अधिसूचित भूमि पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए।
वन्य जीवन और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक क़ानूनी कार्रवाई की जाए।


