प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “ऊर्जा बचाओ, इलेक्ट्रिक अपनाओ” पहल के बीच हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने नए एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कैब, डिलिवरी और ई-कॉमर्स सेवाओं में अब पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी।
अब NCR में नहीं जुड़ सकेंगे नए पेट्रोल-डीजल वाहन
हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से एनसीआर क्षेत्र में काम करने वाले कैब एग्रीगेटर, डिलिवरी कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने बेड़े में नए पेट्रोल या डीजल वाहन शामिल नहीं कर पाएंगे। अब केवल CNG, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी चालित या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को ही मंजूरी मिलेगी।
इसके अलावा, एनसीआर में नए ऑटो-रिक्शा के रूप में सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन ही शामिल किए जा सकेंगे।
प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने पर फोकस
सरकार का कहना है कि यह फैसला NCR में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह कदम सड़क परिवहन मंत्रालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है।
यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए नए नियम
नए नियमों के तहत ऐप आधारित कैब और डिलिवरी सेवाओं के लिए कई सुरक्षा प्रावधान भी लागू किए गए हैं। अब एग्रीगेटर कंपनियों को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा देना होगा। वहीं ड्राइवरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपये तक का टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग, पैनिक बटन, फर्स्ट एड किट और अग्निशामक यंत्र लगाना जरूरी होगा। कंपनियों को 24 घंटे कॉल सेंटर और शिकायत निवारण सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट का प्रस्ताव
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 फीसदी टैक्स छूट देने का प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल EV रजिस्ट्रेशन फीस में 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। सरकार का मानना है कि टैक्स राहत मिलने से लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे।
इसके अलावा राज्य सरकार जल्द ही 500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी में भी है।
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