जुबिन गर्ग मौत मामला: गुवाहाटी हाई कोर्ट से निलंबित डीएसपी संदीपन गर्ग को मिली जमानत, जानिए अब तक क्या रहा अपडेट

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असम के मशहूर और लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस बहुचर्चित मामले में आरोपी और असम पुलिस के निलंबित डीएसपी संदीपन गर्ग को जमानत मंजूर कर ली है।

बता दें कि संदीपन गर्ग दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के रिश्तेदार भी हैं और उन पर इस मामले में गैर इरादतन हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिस पर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है।

विस्तृत आदेश का इंतजार, अन्य आरोपियों को भी मिल चुकी है राहत

संदीपन गर्ग की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील ने बताया कि जस्टिस राजेश मजूमदार की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, अदालत का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है, जिसके जरिए यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमानत किन खास आधारों पर दी गई है।

इससे पहले, 9 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने इसी मामले की एक अन्य आरोपी अमृत प्रभा महंत को भी 50 हजार रुपये के मुचलके पर राहत दी थी, जबकि गायक के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन वे इस मामले में अभी जेल में हैं।

सितंबर 2025 में सिंगापुर में हुई थी गायक जुबिन गर्ग की मौत

गौरतलब है कि प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में समुद्र में तैरने के दौरान असमय मौत हो गई थी। वह वहां ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ में शामिल होने के लिए गए थे।

उनकी इस रहस्यमय मौत के बाद असम में कई एफआईआर दर्ज की गईं और पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) द्वारा इसकी गहराई से जांच की गई, जिसके तहत फेस्टिवल के आयोजक, मैनेजर, बैंड सदस्य, डीएसपी संदीपन गर्ग और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

सिंगापुर की जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही पर टिकी नजरें

इस मामले में सिंगापुर पुलिस और वहाँ की कोरोनर अदालत की जांच में किसी भी तरह की साजिश की आशंका को पूरी तरह खारिज किया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, घटना के वक्त गायक नशे की हालत में थे और लाइफ जैकेट पहनने से इनकार करने के बाद वे समुद्र में डूब गए थे।

हालांकि, असम के अधिकारियों का यह स्पष्ट कहना है कि सिंगापुर की जांच के निष्कर्षों का राज्य में चल रहे कानूनी मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब संदीपन गर्ग को जमानत मिलने के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई और जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

Kinni Times
Author: Kinni Times

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