पटियाला हाउस कोर्ट का दिल्ली पुलिस को निर्देश: संजय आजाद और उनकी बेटी पर FIR दर्ज करने की मांग पर मांगी ATR

SHARE:

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार (23 सितंबर) को संजय आजाद और उनकी बेटी निशु आजाद के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में यह अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।

वकील अमिता सचदेवा ने दाखिल की है अर्जी

यह याचिका एडवोकेट अमिता सचदेवा द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है। अर्जी में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस को भारतीय कानूनों के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं:

सेक्शन 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना)

सेक्शन 299 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना)

सेक्शन 353 (सार्वजनिक शरारत या भड़काऊ बयानबाजी)

पुलिस से जवाब न मिलने पर पहुंचा गया कोर्ट

याचिका में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि आरोपी पिता-बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत पहले दिल्ली पुलिस को दी गई थी। हालांकि, पुलिस की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब या कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को मजबूर होकर न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

सोशल मीडिया पोस्ट्स पर क्या हैं आरोप?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ‘निशु आजाद11’ नामक एक्स (X) अकाउंट के जरिए भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, मां सरस्वती और मां दुर्गा से जुड़े कई पोस्ट शेयर किए गए थे।

इन पोस्ट्स में कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं को ‘काल्पनिक’ बताया गया।

इसके अलावा हिंदू धार्मिक ग्रंथों को हटाने की अपील से जुड़े दावे भी किए गए।

अर्जी में साल 2023 से लेकर 2026 के बीच के ऐसे चार कथित विवादित पोस्ट्स का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन पोस्ट्स के माध्यम से उनकी और सनातन धर्म को मानने वाले अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई गई है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद अदालत आगे की सुनवाई करेगी।

Kinni Times
Author: Kinni Times

सबसे ज्यादा पड़ गई