अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) को अब तक की जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से बताया गया कि जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी।
यह मामला विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक याचिका में कथित चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच कराने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का सीएजी से ऑडिट कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी याचिका में भी सीबीआई जांच के साथ-साथ दानदाताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और एसआईटी को जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत उपलब्ध रिपोर्ट और पक्षों के जवाब पर विचार करेगी।








