नई दिल्ली 20 मई : माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका संख्या WP(C) 12854/2024 के अंतर्गत गांव सतबाड़ी, गौशाला गोमट मंदिर रोड, नई दिल्ली स्थित फॉर्म नंबर 22, खसरा नंबर 401/404/407/410 पर हो रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी। यह भूमि डीडीए द्वारा अधिसूचित (DDA Notified Land) है, जो थाना मैदान गढ़ी, एसडीएम साकेत, और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) के अधिकार क्षेत्र में आती है।
याचिका के आधार पर दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थल को ध्वस्त (डिमोलिशन) किया और अपनी स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को समाप्त कर दिया था।
लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि भू-माफियाओं ने मोटी रिश्वत देकर दिल्ली नगर निगम, एसडीएम साकेत, और थाना मैदान गढ़ी की मिलीभगत से ध्वस्त की गई इमारत पर फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, जो सीधे तौर पर हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना है।
एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छतरपुर क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस और कानून व्यवस्था भू-माफिया के आगे पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रही है।








