हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्देशक सनोज कुमार मिश्रा पर चल रहे दुष्कर्म मामले पर उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दी है. बता दें कि डायरेक्टर सनोज कुमार मिश्रा वहीं हैं जो कुंभ मेले में वायरल हुई माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा को फिल्म में मौका देकर चर्चा में आए थे.डायरेक्टर सनोज कुमार मिश्रा पर एक महिला से दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस साल 30 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. शुक्रवार 30 मई को हुई मामले की सुनवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देशक को जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस तरह के झूठे आरोपों का बढ़ता चलन समाज के लिए चिंताजनक है.
पांच साल से थे लिव- इन रिलेशनशिप में
दिल्ली उच्च न्यायलय ने सनोज मिश्रा दुष्कर्म मामले पर कहा कि फिल्म निर्देशक युवती के साथ पांच सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे और उनके साथ उन्होंने सहमति से संबंध बनाए थे. शिकायतकर्ता ने विरोधियों के दबाव में आकर एफआईआर दर्ज कराई थी. इतना होने के बाद जस्टिस कठपालिया ने कहा कि आरोपी को जमानत ना देने का कोई कारण नहीं बचता. इस कारण से जज ने सनोज मिश्रा को 10,000 रुपये की जमानत राशि के साथ जमानत दे दी. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से समाज में शक और अविश्वास पैदा होता है. 28 वर्षीय युवती ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका दुष्कर्म किया था और तीन बार गर्भपात करवाने का आरोप लगाया था. इसके अलावा उन्होंने धमकी देने की भी शिकायत दर्ज कराई थी हालांकि, युवती ने 21 मई को बताया कि फिल्म डायरेक्टर सनोज ने उनके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया था, बल्कि उन्होंने लोगों द्वारा भड़ाकाए जाने पर झूठा केस दर्ज कराया था.




