खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

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बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ को अदालत से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Application) पर आज पटना सिविल कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक के लिए बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर और उनके समर्थकों ने बड़ी राहत की सांस ली है।

पूरी तैयारी के साथ पेश करने का निर्देश दिया
आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। अदालत ने मामले की समीक्षा करते हुए पाया कि पुलिस प्रशासन की ओर से कोर्ट में सबमिट की गई अपडेटेड केस डायरी (Case Diary) पूरी तरह से अधूरी है। केस डायरी में कई महत्वपूर्ण जानकारियों और सबूतों का अभाव था। पुलिस की इस ढुलमुल तैयारी और अधूरी रिपोर्ट को देखते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया और पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले को पूरी तैयारी के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि पटना में पिछले दिनों कोचिंग संस्थानों और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से खान सर समेत कई अन्य प्रमुख शिक्षकों और कोचिंग संचालकों पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और छात्रों को उकसाने के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर की तरफ से सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी।

Kinni Times
Author: Kinni Times