देश के मशहूर शिक्षक और ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के संचालक खान सर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुए कोचिंग विवाद मामले में उन्हें फिलहाल अदालत से कोई बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही है। अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए खान सर को लगातार पटना सिविल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि, अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने अब 3 जुलाई की तारीख तय की है, जिससे उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं।
फोरेंसिक टीम कर रही जांच
यह पूरा मामला बीते 2 जून को ‘ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान’ और ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के बीच हुए भारी विवाद और मारपीट से जुड़ा है। इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद को जेल भेज दिया था। इसके साथ ही खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले की तफ्तीश में दोनों गार्ड्स की राइफलों से हुई फायरिंग का एंगल पुलिस के लिए सबसे बड़ा पेंच बन गया है, जिसकी फोरेंसिक और कानूनी जांच के चलते कई कानूनी पन्ने उलझते जा रहे हैं।
तौर-तरीकों पर गंभीर उठाए गए सवाल
एक तरफ जहां खान सर निचली अदालत में अपनी अग्रिम जमानत को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें और बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। पटना हाई कोर्ट में खान सर और उनके जैसे अन्य बड़े कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस याचिका में कोचिंग संस्थानों के संचालन और उनके तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।








